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Saturday, 16 March 2019

लोकसभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन किया जाये

लोकसभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन किया जाये
वीडियोग्राफर्स को दिया गया प्रशिक्षण 

खण्डवा 16 मार्च, 2019 - लोकसभा निर्वाचन के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। आदर्श आचरण संहिता का राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारियों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों को पालन करना होगा। आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के लिए नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही लोकसभा निर्वाचन के दौरान सम्पन्न होने वाली विभिन्न गतिविधियों के वीडियो कव्हरेज के लिए संलग्न किए गए वीडियोग्राफर्स को भी प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने ने  बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के अनुसार किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों व धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ावा दे या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। यह प्रषिक्षण लोकसभा निर्वाचन के जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं प्राध्यापक डाॅ. कुलदीप फरे व डाॅ. शरद शर्मा ने पाॅवर पाईंट प्रजेन्टेंषन के माध्यम से दिया। साथ ही सहायक नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डाॅ. आर.एस. सलूजा व डाॅ. अविनाष दुबे ने भी इस दौरान आदर्श आचरण संहिता की माॅनिटरिंग कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों व  वीडियोग्राफर्स को उनके दायित्वों से संबंधित  बारीकियां विस्तार से समझायी। 
       अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने ने प्रशिक्षण के दौरान कहा कि राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं देना चाहिये। मस्ज़िदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिये मंच के रूप में उपयोग करने जैसे कार्यों से सभी को बचना चाहिये। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, धमकाना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मतदाता से संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्र तक ले जाना व वापस लाना भी आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ऐसे कार्यो से सभी को बचना चाहिए, अन्यथा संबंधित के विरूद्ध आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन की कार्यवाही की जा सकती है। 
    अपर कलेक्टर श्री इवने ने प्रशिक्षण में बताया कि किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए यदि किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाऊड स्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो, तो दल या अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्राधिकारी के पास काफी पहले आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिये। अन्यथा आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन के तहत कार्यवाही हो सकती है। इसके अलावा किसी भी राजनैतिक दल द्वारा या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने या इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये। अन्यथा संबंधित के विरूद्ध आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
प्रत्येक छोटी बड़ी घटना की वीडियोग्राफी करने के निर्देश
         शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित वीडियोग्राफर्स के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बताया गया कि स्थैतिक निगरानी दल , वीडियो निगरानी दल तथा उड़नदस्तों मंे तैनात वीडियोग्राफर्स जागरूक रहकर अपने कत्र्तव्य को पूरा करें। कोई भी आमसभा या रैली तथा स्टार प्रचारकों की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान वीडियोग्राफर्स हर एंगल से वीडियोग्राफी करे ताकि कोई भी घटना कव्हरेज से छूट न जायें। चेकपोस्ट पर निकलने वाले वाहनों की वीडियोग्राफी करते समय यह ध्यान रखा जाये कि वाहनों के नम्बर स्पष्ट रूप से वीडियोग्राफी में आ जाये। इसी तरह अवैध सामान की जप्ती के दौरान पूरा सामान वीडियोग्राफी में कवर हो जाये यह ध्यान रखना चाहिए। 

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