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Tuesday, 19 March 2019

सामुदायिक भोज का खर्चा भी जुड़ेगा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में

सामुदायिक भोज का खर्चा भी जुड़ेगा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में 

खण्डवा 19 मार्च, 2019 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने बताया कि यदि चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थीं निर्वाचकों से मिलने के लिए सामुदायिक भोज या तो उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोजित में शामिल होता है तो सामाजिक समारोह पर किये गये व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के रूप में माना जायेगा और उसके लेखा में जोड़ा जायेगा। यह निर्देेश धार्मिक समुदायों द्वारा अपने संस्थानों के अंदर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज आदि या कोई समारोह जैसे शादी, मृत्यु आदि के लिए एक समान भोज पर लागू नहीं होता है जब यह किसी व्यक्ति ( अभ्यर्थी को छोड़कर) द्वारा आयोजित किया जाता है तो ऐसे सामुदायिक भोज, लंगर या दावत आदि पर किया गया  व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल नहीं किया जायेगा। बशर्तें कि अभ्यर्थीं उसमें सामान्य आगंतुक के रूप में भाग लेता है। निगरानी दलों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को उक्त के संबंध मे यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अभ्यर्थी ने ऐसे सामुदायिक भोज आदि में कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया हो और ऐसे सामुदायिक भोज आदि में किसी भी तरीके से राजनैतिक अभियान नहीं चलाया गया हो।

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