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Friday, 6 May 2016

अमानक मिर्ची बेचने वाले पर किया 1 लाख रू. का अर्थ दण्ड

अमानक मिर्ची बेचने वाले पर किया 1 लाख रू. का अर्थ दण्ड

खण्डवा 6 मई, 2016 -  खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गत दिनों इंदौर रोड स्थित पियूष टेªडिंग गोडाउन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पिसी हुई लाल मिर्च का सेम्पल लिया, जिसका प्रयोगषाला में परीक्षण कराने पर व अमानक पाई गई। इस पर अपर कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना ने पियुष अग्रवाल निवासी पुरानी अनाज मण्डी के पीछे रामकृष्णगंज खण्डवा पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 के तहत 1 लाख रूपये का अर्थदण्ड किया है। 

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