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Monday, 2 May 2016

जप्त की गई रेत के अवैध भण्डार उच्चतम बोली पर ठेकेदारों को दिए जायेंगे

जप्त की गई रेत के अवैध भण्डार उच्चतम बोली पर ठेकेदारों को दिए जायेंगे

खण्डवा 2 मई, 2016 - खनिज साधन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में रेत के जप्त अवैध भण्डारों के निवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित की है। जिस स्थान पर रेत के अवैध भण्डार जप्त किये गये हों, उनके निवर्तन के लिये रेत खदान जहाँ अवस्थित हो, उस तहसील में ई-नीलामी से चयनित ठेकेदारों में से उच्चतम बोली पर स्वीकृत खदान की दरों पर निकटतम ठेकेदार हेतु निर्धारित प्रति घनमीटर की दर पर, एक मुश्त राशि प्राप्त कर रेत के जप्त अवैध भण्डार उसके सुपुर्द किये जायेंगे। खण्डवा सहित प्रदेश के 18 जिले होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, देवास, टीकमगढ़, सतना, ग्वालियर, कटनी, उमरिया, रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, दतिया एवं भिण्ड में जहाँ रेत क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के पक्ष मे आरक्षित है वहाँ निगम द्वारा क्रमशरू निकटतम ठेकेदार को रेत के जप्त अवैध भण्डार निर्धारित प्रक्रिया से सौपें जायेंगे। ठेकेदार उस तहसील में स्वीकृत उच्चतम दर पर निगम को जप्तशुदा रेत के मूल्य का भुगतान पृथक राशि के रूप में करेगा। ठेकेदार जप्त रेत की बिक्री कर सकेगा जिसके लिए उसे पृथक से लिखित अनुमति दी जायेगी। उच्चतम बोली पर निकटतम ठेकेदार जप्त रेत नहीं लेना चाहे अथवा उस जिले या तहसील में कोई रेत खदान स्वीकृत नहीं होने पर जप्त रेत के भण्डारों का निवर्तन, ई-नीलामी के माध्यम से किया जायेगा। 

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