लाड़ो अभियान पर कार्यषाला सम्पन्न
खण्डवा 3 मई, 2016 - ग्राम कोलाडिट में विकासखण्ड स्तरीय लाड़ो अभियान की कार्यषाला का आयोजन जिला महिला सषक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। परियोजना अधिकारी श्री एम.एल. अहिरवार ने लाड़ो अभियान की आवष्यकता, उद्देष्य एवं महत्व पर विस्तार से प्रकाष डाला। उपस्थित बालिकाओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं को जन जागरूकता फैलाने के लिये विकासखण्ड महिला सषक्तिकरण अधिकारी द्वारा टिप्स बताये गये। साथ ही उपस्थित बालिकाओं को यह संकल्प भी दिलाया गया कि हम 18 वर्ष उम्र पूर्ण होने पर ही विवाह करेंगे तथा हम बाल विवाह का सख्त विरोध करते हैं।
सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती रेखा पटेल ने इस अवसर पर बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्ति दण्ड के भागीदार होते है। यहां तक की बाल विवाह से जुड़े बैंड वाले, हलवाई, विवाह पत्रिका छापने वाले मुद्रक व प्रकाषक, के लिए भी बाल विवाह निषेध अधिनियम में सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह में सेवा प्रदाताओं को भी विवाह में सेवा देने से पूर्व लड़का, लड़की की उम्र जरूर देख लेना चाहिये। कार्यक्रम के अंत में उपस्थितों का आभार प्रदर्षन विकासखण्ड महिला सषक्तिकरण अधिकारी ने किया।
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