मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 शनिवार से लागू
खण्डवा 10 जनवरी, 2021 - मध्यप्रदेश में ‘‘धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020‘‘ ने मूर्तरूप ले लिया है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि शनिवार को मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, साथ ही शनिवार से ही कानून लागू हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब जबरन, भयपूर्वक, डरा- धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था की शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल अध्यादेश में किए गए प्रावधानों के मुताबिक संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
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