न्यायालयीन प्रकरणों में अनुपस्थित होने पर नही होगी कार्यवाही
खण्डवा 22 मार्च, 2020 - माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देश अनुसार 31 मार्च तक न्यायालयीन प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों व अभिभाषकों को उपस्थिति से छूट दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय खण्डवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि इस अवधि में कोई पक्षकार प्रकरणों की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहता है तो उसके विरूद्ध कोई भी न्यायिक आदेश पारित नही किया जायेगा। इस अवधि में अभिभाषकगण की उपस्थिति भी आवश्यक नही है। सभी न्यायालयों द्वारा ऐसे सभी प्रकरणों में आगे की तारीख निर्धारित कर दी गई है। ये तारीख की सूचना पक्षकार व अभिभाषकों को एसएमएस के माध्यम से दी जा रही है। यदि किसी को सूचना न मिले तो वह ई-कोर्ट एप डाउनलोड कर अपने प्रकरण की जानकारी व पेशी की तारीख प्राप्त कर सकता है। किसी को भी न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल.डी. बोरासी ने नागरिकों से अपील की है कि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीडभाड से बचे ताकि कोरोना वायरस संक्रमण से बचा जा सकें।
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