कोरोना ग्रस्त मरीजों को अधिसूचित करना अनिवार्य
खण्डवा 22 मार्च, 2020 - भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार सभी अस्पतालों और डॉक्टरों के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वे उनके पास इलाजरत कोरोना वायरस प्रभावित मरीज को अधिसूचित करें। स्वास्थ्य आयुक्त श्री प्रतीक हजेला ने बताया कि इस मार्गदर्शिका के अनुसार सभी शासकीय और निजी अस्पताल, शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स एवं आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे उनके यहाँ इलाजरत कोरोना वायरस प्रभावित मरीज के बारे में संबंधित डिस्ट्रिक्ट सर्विलेन्स यूनिट को अधिसूचित करें।
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