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Tuesday, 10 March 2020

किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी है ‘‘मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना‘‘

किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी है ‘‘मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना‘‘ 

खण्डवा 10 मार्च, 2020 - सरकार ने प्रदेष के 2 लाख किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पम्प स्थापना की योजना स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना ऐसे क्षेत्रों के किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई, जहां खेतों के आसपास विद्युत लाइन ही नही है। मध्यप्रदेष उर्जा विकास निगम द्वारा संचालित इस योजना किसानों को सिंचाई का स्थाई स्त्रोत उपलब्ध हो सकेगा और किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के तहत 1 हॉर्स पावर से 7.5 हॉस पावर तक के सोलर पम्प क्रय करने के लिए किसानों को सुविधा दी जायेगी। इस योजना के तहत आवेदन उर्जा विकास निगम के पोर्टल www.cmsolarpump.mp.gov.in  के माध्यम से प्राप्त किए जायेंगे। किसान को इस योजना के तहत पंजीयन के समय 5 हजार रू. जमा करने होंगे। शेष राषि सर्वे के बाद किसान की उपयोगिता व योग्यता क्षमता के सोलर पम्प चयन उपरांत जमा करनी होंगी। 7.5 हॉस पावर क्षमता का सोलर पम्प एसी व डीसी दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। 
मध्यप्रदेष उर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री राजीव रंजन मीणा द्वारा दी जानकारी के अनुसार 1 हॉर्स पावर के डीसी सोलर पम्प के लिए किसान को 19 हजार रू. अंषदान जमा करना होगा। इसी तरह 2 हॉर्स पावर के डीसी सरफेस सोलर पम्प के लिए किसान को 23 हजार रू. अंषदान जमा करना होगा। दो हॉर्स पावर के डीसी सबमर्सिबल सोलर पम्प के लिए किसान को 25 हजार रू. अंषदान जमा करना होगा। इसके अलावा 3 हॉर्स पावर के डीसी सोलर पम्प के लिए किसान को 36 हजार रू. अंषदान जमा करना होगा। जबकि 5 हॉर्स पावर के डीसी सोलर पम्प के लिए किसान को 72 हजार रू. अंषदान जमा करना होगा। इसी तरह 7.5 हॉर्स पावर के डीसी सोलर पम्प के लिए किसान को 1.35 लाख रू. अंषदान जमा करना होगा तथा 7.5 हॉर्स पावर के एसी सोलर पम्प के लिए किसान को 1.35 लाख रू. अंषदान जमा करना होगा। इस योजना के तहत प्रदेष के सभी किसान पात्रता में आते है। किसानों को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि किसान की कृषि भूमि के उस भाग में भविष्य में विद्युत पम्प लगाए जाने पर उसे विद्युत प्रदाय में कोई अनुदान नही दिया जायेगा। यदि किसान के खेत में विद्युत पम्प लगा हुआ है तो किसान यदि विद्युत कनेक्षन विच्छेद करवा लेता है एवं उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है तो उसे सोलर पम्प पर अनुदान दिया जा सकेगा। योजना का क्रियान्वयन सभी जिलों में जिला अक्षय उर्जा के माध्यम से किया जायेगा। 

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