विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर कार्यक्रम सम्पन्न
खण्डवा 15 मार्च, 2019 - विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री संजय शुक्ला जिला की अध्यक्षता में ए.डी.आर. सेंटर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा में शुक्रवार को उपभोक्ता साक्षरता व विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री संजय शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश श्रीमती अनुराधा शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश व सचिव श्री बी.एल. प्रजापति, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई, संयुक्त कलेक्टर शंकरलाल सिंगाड़े, अधिवक्ता श्री प्रशांत मालवीय, आपूर्ति निरीक्षक श्री सुनील नागराज, श्री रोहित देवल, सुश्री निशा, खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी श्री आशुतोष मिश्रा, नापतोल निरीक्षक श्री पंकज कनोड़िया, सहित उपभोक्ता फोरम का स्टाॅफ, पीडीएस संचालक, पक्षकारगण उपस्थित थे।
कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री शुक्ला ने शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में उपभोक्ता जितने जागरूगक होगें तो उनके हितों की रक्षा भी उतनी ही अधिक कर सकेगें। साथ ही उनके द्वारा आॅनलाइन व्यवहार के लाभ व नुकसान के संबंध में बताते हुए उपभोक्ता के हितों के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया। इस अवसर पर अपर सत्र न्यायाधीश एवं सचिव, श्री प्रजापति ने शिविर में संबोधित करते हुए कहा कि आज उपभोक्ता को कई जगह ठगा जा रहा है जिस कारण उपभोक्ता को उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम की जानकारी होनी चाहिए। इस संबंध में उनके द्वारा उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम के बारे में बताया गया। साथ ही उनके द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता से उपभोक्ता को विधिक सहायता उपलब्ध कराने व उपभोक्ता के अधिकार के संबंध में बताया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेंश मण्डलोई ने इस शिविर में सम्बोधित करते हुए कहा कि आज के समय भ्रामक विज्ञापन व प्रचार के कारण आम उपभोक्ता को मिलावट, कम वजन ,क्वालिटी आदि के नाम पर ठगा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आज के समय इन सब समस्याओं के निदान के लिये यह जरूरी है, कि उपभोक्ता को उक्त संबंध में सजग होना जरूरी है, तथा उनके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्तियों को जिला विधिक प्राधिकरण से दी जाने वाली सहायता के संबंध में बताया गया। इस अवसर पर अन्य लोगों द्वारा भी उपभोक्ता अधिकार दिवस पर उपभोक्ता के सरंक्षण अधिनियम व उपभोक्ता के हित व अधिकार के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये गये। कार्यक्रम का संचालन विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने किया एवं आभार अपर सत्र न्यायाधीश एवं सचिव, श्री प्रजापति ने माना।


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