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Tuesday, 12 March 2019

आम सभा व नुक्कड़ सभा आयोजन की लेना होगी अनुमति

आम सभा व नुक्कड़ सभा आयोजन की लेना होगी अनुमति

खण्डवा 12 मार्च, 2019 - लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है कि खण्डवा नगर निगम सीमा में आम सभा एवं नुक्कड़ सभा आयोजन के लिए एसडीएम खण्डवा से अनुमति लेना होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के आयोजन करने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना होगी। आम सभा के आयोजन से यातायात बाधित न हो यह आयोजकों को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही नुक्कड़ सभाओं में किसी भी प्रकार के स्टेज, टेंट व बिछात की अनुमति नहीं दी जायेगी। नुक्कड़ सभाओं के लिए वाहन व ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति लेना होगी। अनुमति के लिए 3 दिवस पूर्व आवेदन देना होगा। आम सभाओं की अनुमति 17 मई सायं 5 बजे के पूर्व तक ही दी जा सकेगी। किसी भी आम सभा के लिए अधिकतम 2 घंटे के लिए ही किसी स्थान की अनुमति दी जायेगी। आमसभा व नुक्कड़ सभा पर होने वाला व्यय संबंधित अभ्यार्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा। 

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