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Monday, 11 March 2019

मतदान के लिए लालच देकर प्रेरित करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

मतदान के लिए लालच देकर प्रेरित करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

खण्डवा 11 मार्च, 2019 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वतंत्र व निष्पक्ष रहकर लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी दल या अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मतदान के लिए लालच या पारितोषिक की पेशकश करता है तो उसकी शिकायत निर्वाचन नियत्रंण कक्ष 1950 अथवा 0733-2222383 पर करें। इसके अलावा पुलिस कन्ट्रोल रूम में दूरभाष क्रमांक 0733-2226690 पर भी इस तरह की शिकायत की जा सकती है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ख के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपने पक्ष में अथवा अन्य किसी के पक्ष में मतदान करने के लिये किसी प्रकार से ईनाम या पारितोषिक अथवा अन्य कोई लालच देकर प्रेरित या आष्वासन दिया जाना इस धारा के तहत अपराध होगा। इसी तरह धारा-171-ग के तहत जो कोई किसी व्यक्ति को किसी के पक्ष में मतदान करने या न करने के लिये किसी प्रकार की क्षति की धमकी देता है वह इस अपराध का अपराधी होगा। इसके लिए 1 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माने की सजा हो सकती है। 

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