शादी समारोह में 50 व शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 9 अप्रैल, 2021 - कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश तथा जिला क्राइसिस मेनेजमेंट समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने खण्डवा जिले की सीमा में शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए है। जारी आदेश अनुसार खण्डवा जिले की सीमा में स्वीमिंग पुल, सिनेमा घर व जिम बंद रहेंगे। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। रेस्टोरेंट द्वारा पार्सल कर टेक अवे भोजन प्रदाय किया जा सकेगा। बंद हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। सभी सामाजिक व धार्मिक त्यौहारों पर निकलने वाले जुलूस व मेलों के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। विवाह समारोह में केवल स्थानीय निवासी ही शामिल हो सकेंगे। अन्य स्थानों से व्यक्तियों को आमंत्रित न किया जायें। शादी समारोह में शामिल व्यक्तियों की जांच उनके आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी। विवाह समारोह की अग्रिम जानकारी ऑनलाइन भेजना होगी। यदि ऑनलाइन आवेदन नही कर सकते है तो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में आवेदन देना होगा। विवाह समारोह बिना पूर्व सूचना के पाया जाता है तो आयोजक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जायेगी। जारी आदेश अनुसार बस, ऑटो रिक्शा, यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने के लिए भी निर्देश दिए गए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा 7 जून तक प्रभावशील रहेगा।
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