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Thursday, 14 January 2021

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना लागू

 प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना लागू

खण्डवा 14 जनवरी, 2021 - भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है, जो अधिकतर रिक्शा चालक, फेरीवाला, मिड-डे-मील कामगार, बोझ उठाने वाले कामगार, ईट भट्टा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर से काम करने वाले कामगार, खुद का काम करने वाले कामगार, खेतिहर कामगार, निर्माण कामगार, बीडी बनाने वाले कामगार, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार, ऑडियो-विजुअल कामगार या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हैं और उनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से कम है, वे आयकर दाता नहीं है, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत या आईपीएफ, एनपीएस, ईएसआईसी के सदस्य नहीं है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदाई पेंशन योजना है। जिसके तहत पेंशनधारकों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद न्यूनतम 3 हजार रूपये प्रतिमाह की निश्चित पेंशन मिलेगी और यदि पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के पति या पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू है।

लाभार्थी द्वारा योगदान

इस योजना से जुडने केे बाद उनके बचत खाते या जन-धन खाते से ‘‘ऑटो-डैबिट‘‘ की सुविधा के माध्यम से चार्ट अनुसार 60 वर्ष की आयु तक पैसे कटते रहेंगे। केन्द्र सरकार भी उनके पेंशन खाते में बराबर का योगदान करेगी।

नामांकन प्रक्रिया

असंगठित कामगार निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर पर पहुॅंच कर, आधार कार्ड और बचत खाते या जन-धन खाते का उपयोग करके स्वयं-प्रमाणीकरण के माध्यम से पीएमएसवाईएम के लिए नामांकित हो सकते है। पहले महीने में लाभार्थी को उसका योगदान नकद करना है और उसके आगे उसकी सहमति के साथ उसके खाते से ऑटो डेबिट होगा।

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