न्यायालयों में नियमित सुनवाई प्रारंभ
खण्डवा 18 जनवरी, 2021 - कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पूर्व में न्यायालयों में सीमित सुनवाई व्यवस्था लागू थी। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश अनुसार सोमवार से न्यायालयों में नियमित सुनवाई व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल.डी. बोरासी द्वारा जारी आदेश अनुसार 5 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों में प्राथमिकता से सुनवाई की जायेगी। ऐसे प्रकरणों की समाप्ति के बाद 3 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण सुने जायेंगे। विचाराधीन बंदियों के प्रकरण, जमानत एवं सुपुर्दगी संबंधी प्रकरणों को भी प्राथमिकता से सुना जायेगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, दाण्डिक अपील, तथा ऐसे प्रकरण जिनमें महिला व वृद्धजन फरियादी हो उनकी सुनवाई भी नियमित रूप से की जायेगी। न्यायालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में न्यायालय की पीठासीन अधिकारी अपने विवेक के अनुसार आवश्यक संख्या में मामलों की सुनवाई कर सकते है। आदेश पत्रिका में पक्षकारों की उपस्थिति दर्ज कर गवाहों को हस्ताक्षर से छूट रहेगी। न्यायालय परिसर में सेनेटाइजेशन का कार्य नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर किया जाता रहेगा। प्रत्येक कार्य दिवस में सुने जाने वाले प्रकरणों की सूची डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी तथा पक्षकारों को प्रकरण में नियत दिनांक की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी।
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