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Tuesday, 12 January 2021

न्यायालयों में सीमित न्यायालयीन कार्य भौतिक एवं वीडियो कान्फ्रेंस से होंगे

 न्यायालयों में सीमित न्यायालयीन कार्य भौतिक एवं वीडियो कान्फ्रेंस से होंगे

खण्डवा 12 जनवरी, 2021 - उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र के पालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल.डी. बोरासी ने जिला न्यायालय एवं सिविल न्यायालय हरसूद, पुनासा व मांधाता में 11 से 15 जनवरी तक सीमित न्यायालीयन कार्य कुछ शर्तो के अधीन भौतिक एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से करने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार हरसूद, पुनासा व मांधाता ओंकारेश्वर में कार्यरत न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन सभी ऐसे प्रकरण की संख्या एवं कार्य दिवसों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण नियत कर उनमेें सुनवाई सुनिश्चित की जायेगी। जिला मुख्यालय खण्डवा में कार्यरत न्यायालयों के समक्ष भी विचाराधीन सभी ऐसे प्रकरण की संख्या एवं कार्य दिवसों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण नियत कर उनमेें सुनवाई सुनिश्चित की जायेगी। न्यायालयों में अनावश्यक भीड़ न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल.डी. बोरासी ने बताया कि जिन मामलों में प्रत्येक कार्य दिवसों में सुनवाई की जायेगी, उनमें विचाराधीन बंदियों के मामले, 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित सिविल व दाण्डिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में जमा क्षतिपूर्ति धन के संबंधी प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 से संबंधित प्रकरण, किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरण, दत्तक ग्रहण संबंधी प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ने प्रकरण का निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश दिए है। जिन लोगों को कोविड-19 के कारण क्वारेंटिन या आईसोलेटेड किया गया है उनका न्यायालय परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। न्यायालय परिसर में सभी को फेस मास्क लगाकर उपस्थित होना होगा। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले न्यायाधीशगण व न्यायालीयन कर्मचारीगण, जिला न्यायालय परिसर के गेट क्रमांक 3 से प्रवेश करेंगे। जबकि अधिवक्तागण, पक्षकारगण व साक्षी की हैसियत से आने वाले लोग गेट क्रमांक 1 से प्रवेश करेंगे। न्यायालय में प्रवेश के पूर्व थर्मल स्केनर से संबंधित की स्वास्थ्य जांच की जायेगी तथा सेनेटाइजर से हाथ स्वच्छ किए जायेंगे। बुखार व फ्लू के लक्षण वाले लोगों को न्यायालय परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। न्यायालय परिसर में स्थित रेस्टोंरेंट व फोटोकॉपी की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी। न्यायालय परिसर में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। न्यायालय परिसर स्थित सभी डिस्प्ले बोर्ड संचालित किए जायेंगे। 

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