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Saturday, 9 January 2021

मुर्गे व मुर्गियों के परिवहन पर प्रतिबंध

 मुर्गे व मुर्गियों के परिवहन पर प्रतिबंध
बर्ड फ्लू के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 9 जनवरी, 2021 - प्रदेश के खण्डवा , खरगोन, नीमच, इंदौर, देवास, उज्जैन व गुना जिलों में कौओं के सैम्पल की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि पाई गई है। बर्ड फ्लू के कारण मुर्गे मुर्गियों में भी यह रोग फैलने की पूरी संभावना होती है। इसे ध्यान में रखते हुए अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर खण्डवा जिले के समीपवर्तीय जिले खरगोन, बुरहानपुर, हरदा एवं इंदौर से मुर्गे, मुर्गियों को रेल, बस , ट्रक तथा अन्य चार पहिया व दो पहिया वाहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 22 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा। 

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