संचार माध्यमों में बच्चों की पहचान उजागर करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
खण्डवा 4 जून, 2020 - बालक कल्याण समिति की सदस्य श्रीमती शिल्पी राय ने बताया कि समाचार पत्रों , न्यूज चैनल्स व संचार के अन्य माध्यमों में ऐसे बच्चों की पहचान उजागर नही की जानी चाहिए, जिनसे संबंधित मामले किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन हों। उन्होंने बताया कि धारा 74 के तहत ऐसे बच्चों के फोटो, वीडियो, नाम, पते आदि की जानकारी प्रकट नही की जा सकती है। श्रीमती राय ने बताया कि ऐसे मामलों में बच्चों की पहचान उजागर करने वाले मीडिया प्रतिनिधियों पर दण्डात्मक कार्यवाही न्यायालय कर सकता है। उन्होंने बताया कि धारा 74 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति को 6 माह तक कारावास व 2 लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। जिला बाल कल्याण समिति ने जिले के मीडिया प्रतिनिधियों से इन प्रावधानों को ध्यान में रखकर बच्चों की पहचान उजागर न करने के लिए कहा है।
No comments:
Post a Comment