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Friday, 12 June 2020

नामांतरण व बटवारा प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान

नामांतरण व बटवारा प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान  
22 जून तक ग्रामीणजन दे सकते हैं अपने आवेदन

खण्डवा 12 जून, 2020 - जिले के नागरिकों के राजस्व विभाग संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान संचालित होगा। कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि बटवारें व नामांतरण संबंधी आवेदन नागरिकों से प्राप्त कर उन्हें विधिवत दर्ज किया जायेगा, तब उनके निराकरण की कार्यवाही इस अभियान के तहत की जायेगी। उन्होंने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम व मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत अविवादित नामांतरण संबंधी आवेदनों का निराकरण 30 दिवस में, विवादित नामांतरण के आवेदनों का निराकरण 180 दिन में तथा अविवादित बंटवारा के आवेदनों का निराकरण 90 दिन में करना होता है। 
कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत पटवारी व पंचायत सचिव अपने अपने क्षेत्र के ग्रामों में आवेदन ग्रामीणों से प्राप्त कर उन्हें आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करायेंगे। आवेदक चाहे तो अपना आवेदन लोक सेवा केन्द्र पर या एमपी ऑनलाइन के कॉमन सर्विस सेंटर पर अथवा सीधे आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते है। उन्होंने निर्देश दिए है कि बंटवारा व नामांतरण प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही संबंधित राजस्व न्यायालय में ही की जायें, इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नही की जाये। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि बंटवारा व नामांतरण प्रकरणों में पारित आदेशों की प्रति संबंधित आवेदक को दी जायेगी तथा संबंधित राजस्व अधिकारियों को पारित आदेशों का राजस्व अभिलेखों में अमल करना होगा। निराकृत सभी आवेदनों को आरसीएमएस पोर्टल पर विधिवत दर्ज करना होगा। 
कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि नामांतरण एवं बंटवारे के लिए 22 जून तक आवेदन प्राप्त किए जायेंगे। प्राप्त आवेदनों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में करना राजस्व अधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा। आवेदनों के निराकरण के बाद पारित आदेशों का 3 दिवस की समय सीमा में राजस्व अभिलेखों में अमल करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए है कि इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणजन इसका लाभ उठा सकें। 

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