कोरोना संक्रमण रोकने के लिये अत्यावश्यक सेवाओं में ‘‘ऐस्मा‘‘ लागू
खण्डवा 9 अप्रैल, 2020 - राज्य शासन के गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 ‘‘ऐस्मा‘‘ लागू कर दिया है। इन संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडीकल उपकरणें की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाइयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवाओं पर लागू किया गया है। यह आदेश पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएँ, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बॉयोमेडीकल वेस्ट प्रबंधन में भी प्रभावशील किया गया है। इन अत्यावश्यक सेवाओं में ऐस्मा लागू होने से कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध किया गया है।
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