जिले में ट्यूबवेल एवं हेण्डपम्प के खनन पर लगा प्रतिबंध
कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने खण्डवा जिले को ‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र‘ घोषित किया
खण्डवा 9 अप्रैल, 2020 - कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने खण्डवा जिले को आगामी 30 जून तक की अवधि के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि बिना अनुमति के कोई भी प्रायवेट ट्यूबवेल व हेण्डपम्प का खनन किए जाने पर प्रतिबंध रहेगा। मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये निजी नलकूप की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री, संबंधित सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा दी जायेगी। बिना अनुमति के नलकूप खनन करने पर दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास तथा 2 हजार रू. तक का अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने बताया कि खण्डवा शहर एवं तहसील क्षेत्र के लिए नलकूप की स्वीकृति अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा द्वारा दी जायेगी। इसके अलावा पुनासा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुनासा, हरसूद एवं खालवा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरसूद एवं पंधाना क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंधाना द्वारा स्वीकृति दी जायेगी।
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