गुमास्ता कानून के अनुसार नवीन पंजीयन के लिए शुल्क निर्धारित
तीन कर्मचारियों तक 200 एवं इससे अधिक को 250 रूपए का कराना होगा पंजीयन
खण्डवा 19 जुलाई, 2019 - म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 अर्थात गुमास्ता कानून में पंजीयन शुल्क एवं नवकरण प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। इस अधिनियम के तहत नवीन पंजीयन के लिए तीन कर्मचारियों तक नियोजन करने वाली स्थापनाओं को 200 रूपये तथा तीन से अधिक कर्मचारियों को नियोजन करने वाली स्थापनाओं को 250 रूपयें फीस जमा करनी होगी।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे पंजीयन जो 15 फरवरी 2014 के बाद जारी हुए है, उन्हे नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नही है, पंजीयन में यदि कोई भी परिवर्तन जैसे स्थापना का नाम व पता, श्रमिक संख्या आदि कराने के लिए निर्धारित शुल्क 0 से 3 श्रमिक 25 रूपये, 4 या उससे अधिक श्रमिक पर 40 रूपयें देय है। इसी प्रकार निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाईन आवेदन कर पंजीयन एवं पंजीयन में परिवर्तन करा सकते है। यह पूरी सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है।
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