AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Tuesday, 23 July 2019

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रायवेट स्कूलों में बच्चों का प्रवेश 25 तक

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रायवेट स्कूलों में बच्चों का प्रवेश 25 तक

खण्डवा 23 जुलाई, 2019 - शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जुलाई से बढाकर 25 जुलाई कर दी गई है। इस तारीख के बाद भी यदि कोई चयनित बच्चा एडमिशन रिपोर्टिंग के लिए शेष रह जाता है, तो संबंधित स्कूल ही इसके लिए उत्तरदायी होगा। पालकों से आग्रह किया गया है कि वे बढ़ी हुई तारीख 25 जुलाई तक अपने बच्चों का आवंटित स्कूलों में प्रवेश अवश्य करवा लें। पालकों को पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सीधे स्कूल जाना होगा। स्कूल इसी आवंटन-पत्र के आधार पर बच्चों को एडमिशन देंगे। निजी स्कूलों द्वारा आरटीई में प्रवेशित बच्चों की एडमिशन रिपोर्टिंग भी 25 जुलाई तक ही पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इसके बाद एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज नहीं की जा सकेगी।

No comments:

Post a Comment