प्रदेश सरकार ने पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि की
निःशक्तों, निराश्रितों व गरीबों को पेंशन राशि 600 रू. प्रतिमाह भुगतान की जायेगी
खण्डवा 08 फरवरी, 2019 - मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में भारत सरकार की इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाओं में पात्रतानुसार 300-500 रूपये राशि में वृद्धि कर 600 रूपये प्रतिमाह प्रति हितग्राही के मान से करने का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धजन, दिव्यांगजन, परित्यक्ताओं, कल्याणियों, अविवाहित महिलाओं, कन्या अभिभावकों, वृद्धाश्रम में निवासरत सभी अतःवासियों के लिए पेंशन योजनाओं में पात्रतानुसार 300-500 रूपये में वृद्धि कर 600 रूपये प्रतिमाह प्रति हितग्राही के मान से करने का अनुमोदन किया। इसी प्रकार 6 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित बहुविकलांगों, प्रमस्तिष्क घात, स्वपराणयता से ग्रस्तों को पात्रतानुसार 600 रूपये प्रतिमाह प्रति हितग्राही के मान से करने का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू होगी
वचन-पत्र के अनुसार प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिये इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रारंभ होगी। वर्तमान में लागू सरल बिजली स्कीम को इसमें समाहित किया जायेगा। योजना में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जायेगा। अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनियों को सबसिडी के रूप में दी जायेगी। हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर, मात्र अधिक यूनिटों के लिये टेरिफ में निर्धारित दर के अनुसार बिल दिये जायेंगे। अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे घरेलू सरल उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ मिलेगा तथा वर्तमान में प्राप्त होने वाली ऊर्जा और ईंधन प्रभार की छूट भी जारी रहेगी। यह योजना मार्च की बिलिंग साइकल से लागू होगी।
किसानों के लिए इंदिरा किसान ज्योति योजना शुरू होगी
वचन-पत्र अनुसार प्रदेश के 10 हॉर्स-पॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिल की राशि को आधा करने के संबंध में इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू की जायेगी। योजना अप्रैल-2019 से लागू होगी। योजना में प्रदेश के 10 हॉर्स-पॉवर से अधिक के फ्लेट रेट स्थायी कृषि पम्प कनेक्शनों को वर्तमान में लिये जा रहे 1400 रुपये प्रति हॉर्स-पॉवर प्रतिवर्ष की दर से एवं 10 हॉर्स-पॉवर तक के स्थायी कृषि पम्प कनेक्शनों को 700 रुपये प्रति हॉर्स-पॉवर प्रतिवर्ष की दर से विद्युत प्रदाय की जायेगी। अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनी को सबसिडी के रूप में दी जायेगी। योजना में 10 हॉर्स-पॉवर तक के मीटरयुक्त स्थायी और अस्थायी कृषि पम्प उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान में देय ऊर्जा प्रभार की दर में 50 प्रतिशत की रियायत देते हुए निर्धारित दर से अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनी को अतिरिक्त सबसिडी के रूप में किया जायेगा।
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