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Friday, 14 September 2018

मुख्यमंत्री जन कल्याण ‘‘शिक्षा प्रोत्साहन‘‘ योजना के संबंध में निर्देश जारी

मुख्यमंत्री जन कल्याण ‘‘शिक्षा प्रोत्साहन‘‘ योजना के संबंध में निर्देश जारी

खण्डवा 14 सितम्बर, 2018 - तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश जारी कर दिये गए हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबल योजना में पंजीकृत परिवार के बच्चों को सर्वप्रथम एन.आई.सी. के छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarshipportal.mp.nic पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद विद्यार्थी को एक यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन के बाद छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र भर सकेगा और वांछित दस्तावेज अपलोड कर सकेगा। आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट और संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रवेशित संस्था में प्रस्तुत करेगा। संस्थाएँ दस्तावेजों का वेरीफिकेशन सत्यापन पोर्टल के माध्यम से करेंगी।
मध्यप्रदेश स्थित समस्त शासकीय संस्थाएँ योजना के पात्र विद्यार्थियों के लिए स्वयं ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी व संस्था रहेगी। जिस जिले में बीई या बीटेक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली प्रायवेट संस्था या अनुदान प्राप्त संस्था या प्रायवेट यूनिवर्सिटी स्थापित है उस जिले अथवा समीपस्थ जिले में स्थपित शासकीय पॉलीटेक्निक संस्था स्वीकृतकर्ता अधिकारी या संस्था रहेगी। जिस जिले में एमबीबीएस पाठ्यक्रम संचालित करने वाली प्रायवेट संस्था या प्रायवेट यूनिवर्सिटी स्थापित है, उस जिले अथवा समीपस्थ जिले में स्थापित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृतकर्ता अधिकारी या संस्था रहेगी। जिस जिले में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली अनुदान प्राप्त संस्थाएं स्थापित है, उस जिले में अथवा समीपस्थ जिल में स्थापित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय स्वीकृतकर्ता अधिकारी या संस्था रहेगी।
मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित संस्थओं में आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के बाहर स्थित समस्त केन्द्रीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों के प्रकरणों में स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के बाहर स्थित समस्त केन्द्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संचालित एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रमों के प्रकरण में स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी उनसे संबद्ध संस्थओं से प्राप्त सत्यापित आवेदन-पत्रों तथा सत्यापित शुल्क की छान-बीन करेंगे तथा योजना के नियमानुसार पात्र पाये गये आवेदन-पत्रों को पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति देंगे।

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