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Thursday, 4 February 2016

दो पहिया वाहन चालकों को अब हेलमेट लगाने पर ही मिलेगा पेट्रोल

दो पहिया वाहन चालकों को अब हेलमेट लगाने पर ही मिलेगा पेट्रोल

खण्डवा 4 फरवरी, 2016 - मध्यप्रदेश में अब दो-पहिया वाहन-चालकों को बगैर हेलमेट के पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि जो पेट्रोल पम्प इस नियम का उल्लंघन करें, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा में सख्त कार्रवाई की जाये। पूर्व में भी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किये थे, लेकिन जन-हित याचिकाओं के जरिये इस पर स्थगन लिया गया था। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर ने इन पर विचार करते हुए सभी याचिका को निरस्त किया है। कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने जिले के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देष दिये है कि वे पेट्रोल पम्पों पर बड़े अक्षरों में लिखवाकर सूचना पट लगवाये कि दो-पहिया वाहन-चालकों को बगैर हेलमेट के पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं दिया जायेगा। 

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