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Wednesday, 13 January 2021

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में दी जानकारी

 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में दी जानकारी
जिला स्तरीय स्टैक होल्डर्स का एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सम्पन्न

खण्डवा 13 जनवरी, 2021 - समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत बुधवार को किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के संबंध में जिला स्तरीय स्टैक होल्डर्स का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम सिटी कोतवाली खंडवा में किया गया। प्रशिक्षण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हरिओम अतलसिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रकाश परिहार, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी डॉ. आरती सिंह, सहायक संचालक आईसीपीएस श्रीमती मीना कांता इक्का, जिले के प्रत्येक थाने के थाना प्रभारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारी, चाईल्ड लाइन के समन्वयक, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर के प्रशासक, बाल कल्याण समिति के सदस्य शामिल रहे।

कार्यशाला में सर्वप्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हरिओम अतलसिया द्वारा एक्ट के एक्ट में वर्णित प्रावधानों के बारे में संक्षेप में अवगत कराया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मण्डलोई द्वारा किस तरह से कानूनी सहायता ली जा सकती है के अलग-अलग प्रावधानों के बारे में विस्तार पूर्वक उपस्थित समस्त अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रकाश परिहार द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किशोर न्याय अधिनियम तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दिए गए निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा किशोर न्याय तथा पोक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। जिसके बाद किशोर न्याय अधिनियम पर बनाई गई फिल्म का प्रदर्शन कर समस्त उपस्थित अधिकारीगणों को एक्ट के प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया। 

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