स्टेडिंग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गयी जानकारी
खण्डवा 1 अक्टूबर, 2020 - मांधाता विधानसभा क्षेत्र में उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.एल. सिंघाड़ ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन के संबंध मे की गई तैयारियों तथा आयोग के नवीनतम प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने व विलोपन करने का कार्य नाम निर्देशन की अंतिम तिथि अर्थात 16 अक्टूबर से 10 दिवस पूर्व अर्थात 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मांधाता विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में इस अवधि में जुड़वा सकता है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में कुल 263 मतदान केन्द्र है। कोविड-19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 30 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए है। इस तरह कुल 293 केन्द्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रकाश परिहार सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधी भी मौजूद थे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंघाड़े ने बताया कि मांधाता विधानसभा क्षेत्र में सभी सशस्त्र लायसेंस निलंबित किए जा रहे है तथा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए है। उप निर्वाचन के लिए स्ट्रांग रूम एवं मतगणना के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का चयन कर लिया गया है। उप निर्वाचन के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान के दौरान कोविड-19 के प्रावधानों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, साबुन व पानी से हाथ धोने तथा सेनेटाइजर व थर्मल गन की व्यवस्था की जा रही है। ईव्हीएम के साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा मतदाताओं के लिए पृथक से मास्क व हेण्ड ग्लब्स की व्यवस्था की जायेगी। आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता तथा होम क्वारेंटिन मतदाता डाक मतपत्र का उपयोग भी कर सकेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.एल. सिंघाड़े ने उप निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 9 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी, इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने का कार्य भी प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देषन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है तथा नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा 17 अक्टूबर को होगी व अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी 3 नवम्बर को होगा तथा मतगणना आगामी 10 नवम्बर को सम्पन्न होगी।
उन्होंने बताया कि इस बार अभ्यार्थियों को नाम निर्देषन पत्र सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी गई है। ऑनलाइन नाम निर्देशन जमा करने के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही बताया गया कि 20 अक्टूबर से 2 नवम्बर के बीच सभी अभ्यार्थियों को 3 अलग अलग दिन क्षेत्रीय समाचार पत्रों में तथा 3 बार इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल्स पर अपने अपराधों की जानकारी देने संबंधी विज्ञापन प्रसारित कराना होगा। समाचार पत्रों में यह विज्ञापन बड़े आकार के फोन्ट में छपवाना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यार्थियों की व्यय की सीमा 28 लाख रू. आयोग द्वारा निर्धारित की गई है।
बैठक में बताया कि सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए है। उन्होंने कहा कि शासकीय एवं धार्मिक स्थलों को राजनीतिक उद्देष्य से किसी को उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। बैठक में बताया गया कि नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थियों को अपनी आपराधिक पृष्ठ भूमि एवं वित्तीय जानकारी अभ्यर्थी को शपथ पत्र में देना होगी। बैठक में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अपेक्षा की गयी कि कोविड-19 के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। नामांकन जमा करने के लिये निर्धारित संख्या में उम्मीदवार के साथ दो ही व्यक्ति तक संख्या और नामांकन के प्रयोजन के लिये वाहनों की संख्या दो तक ही सीमित रखें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उनकी जानकारी के संबंध में आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। घर-घर अभियान के दौरान उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्तियों तक ही संख्या सीमित रखें। रोड शो में वाहनों के काफिले को 5 वाहनों तक सीमित करें।
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