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Thursday, 1 October 2020

विधानसभा उप निर्वाचन के अभ्यर्थियों को वाहन का पंजीयन कराना होगा

 विधानसभा उप निर्वाचन के अभ्यर्थियों को वाहन का पंजीयन कराना होगा

खण्डवा 1 अक्टूबर, 2020 - मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों का पंजीयन किया जायेगा तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन में पंजीकृृत वाहन ही उपयोग में लिये जायेंगे। निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए पंजीकृत न किया जाने वाला कोई भी वाहन यदि प्रचार कार्य में लगा हुआ पाया जाता है तो उसे अभ्यर्थी के लिए अप्राधिकृत रूप से प्रचार कार्य में लगा हुआ माना जायेगा तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि निर्वाचन में शामिल सभी उम्मीदवारों को उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहन का क्रमांक, प्रकार , वाहन चालक का नाम व पता और उपयोग की अवधि अंकित कर आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत कर उसका पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के प्रमाण के रूप में एक वाहन पास जारी किया जायेगा। इस वाहन पास को वाहन चालक के बायीं ओर सामने के विंड स्क्रीन पर चिपका कर उपयोग करने की जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की होगी। वाहन पास के बिना चलने वाले वाहनों को अप्राधिकृत रूप से चलाने की अवधारणा की जायेगी तथा उसी के आधार पर निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक एवं अन्य अधिकारी वाहन के अधिकृत व अनाधिकृत होने का निर्णय लेंगे।


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