निर्वाचन के लिए प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाषक का नाम अवश्य अंकित करें
खण्डवा 1 अक्टूबर, 2020 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान अनेक स्थानों पर पैम्पलेट व पोस्टर लगाए जायेंगे। इस हेतु प्रिटिंग प्रेस संचालकों को निर्वाचन संबंधी प्रावधानों तथा प्रेस एक्ट के प्रावधानों का पालन करने के निर्देष दिए गए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने आदेष जारी कर जिले के सभी मुद्रकों व प्रकाषकों को आदेषित किया है कि वे निर्वाचन से संबंधित कोई भी पम्पलेट, हेंड बिल तथा पोस्टर मुद्रित करते समय उस पर मुद्रक और प्रकाषक का नाम एवं पता तथा मुद्रित प्रतियों की संख्या अवष्य मुद्रित करें। उन्होंने निर्देष दिए है कि निर्वाचन के दौरान कोई भी प्रकाषक पम्पलेट एवं पोस्टर मुद्रित करने हेतु आता है तो उसकी प्रमाणित प्रति के साथ दो गवाहों का हस्ताक्षर के प्रकाषक को पहचान के रूप में लेना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक मुद्रक, पम्पलेटस् अथवा पोस्टरों के मुद्रण के पष्चात समय सीमा में दस्तावेज की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगी। जारी आदेष अनुसार प्रेस एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को छः माह तक का कारावास तथा 2 हजार रू. तक जुर्माने की राषि से दण्डित किया जा सकेगा। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि चुनाव प्रचार संबंधी पेम्पलेट कोई राज्य स्तर से मुद्रित होकर आता है तो उसकी सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देना होगी। यदि अन्य राज्य की राजधानी से मुद्रित प्रचार सामग्री जिले में वितरण एवं प्रचार प्रसार के लिए किसी राजनैतिक दल की ओर से आती है तो उसकी सूचना संबंधित राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी को देना होगा।
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