2 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 3 सितम्बर, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में कुल 2 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई किए गए है, उनमें सहयोग साड़ी की गली विद्युत नगर खण्डवा एवं डॉ. चौहान की गली रामनगर खण्डवा में बनाए गए कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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