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Thursday, 21 May 2020

हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी

हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी

खण्डवा 21 मई, 2020 - कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए हेयर कटिंग सैलून एवं पॉर्लर खोलने के लिए आवश्यक निर्देश प्रमुख सचिव गृह विभाग श्री एस.एन. मिश्रा ने जारी किए गए है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि हेयर कटिंग सैलून एवं पॉर्लर में बुखार , जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा, साथ ही सैलून के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी। सभी केश शिल्पियों एवं स्टॉफ के लिए फेस मास्क, हेंड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग अलग डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर उपयोग में लाया जायेगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के बाद सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरान्त स्टॉफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करना होगा। 

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