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Friday, 22 May 2020

कन्टेंन्मेंट क्षेत्र में अनावश्यक आवागमन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये

कन्टेंन्मेंट क्षेत्र में अनावश्यक आवागमन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये
कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बैठक में दिए निर्देश

खण्डवा 22 मई, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर में कोरोना प्रभावित मरीजों के घरों के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में नागरिकों के आवागमन को कम से कम किया जाये। कन्टेंन्मेंट क्षेत्र में अनावश्यक घूमने फिरने वाले लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। यह निर्देश कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सब्जी, दूध, दवा जैसी अत्यावश्यक सेवाओं के लिए भी लोगों को घर से न निकलना पड़े, इसके लिए घर पहुंच सेवा की व्यवस्था की जाये। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे सहित विभिन्न अधिकारी व मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अनंत पंवार भी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर श्री द्विवेदी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि कन्टेन्मेंट क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की सर्वे की टीम और अधिक लगाई जाये। सर्वे के दौरान हाई रिस्क तथा जुकाम, खांसी व श्वास लेने में तकलीफ जैसे लक्षण वाले लोगों को चिन्हित कर उनके उपचार की व्यवस्था कराई जाये। जिन लोगों के सेम्पल्स लिए गए है तथा जांच के लिए प्रयोगशालाओं को भेजे गए है, ऐसे लोगों को तब तक क्वारेंटाइन रखा जाये, जब तक कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव नही आ जाती। उन्होंने अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में बिजली, पानी, शौचालय, पंखे जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा वहां मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बैठक में कहा कि इस बात का प्रचार प्रसार नागरिकों के बीच किया जाना चाहिए कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग व सावधानी बरतनें की आवश्यकता हैं। उन्होंने पॉजिटिव मरीजों को उनके घरों से लाने के लिए एक अतिरिक्त एम्बूलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए।

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