उर्वरक विक्रय में डी.बी.टी. योजना का पालन किया जाये
खण्डवा 4 दिसम्बर, 2019 - उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता द्वारा बताया गया कि संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश में उर्वरक पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना गत 1 दिसम्बर 2017 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अनुसार सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओ विपणन संघ, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति व निजी विक्रेताओं द्वारा पी.ओ.एस. मशीन, डेस्कटाप, लेपटॉप वर्जन के माध्यम से उर्वरक का विक्रय किया जाना अनिवार्य है। सभी फुटकर उर्वरक विक्रेता पी.ओ.एस. अथवा डेस्कटॉप या लेपटॉप वर्जन से ही उर्वरक विक्रय करना अनिवार्य है। बिना पी.ओ.एस मशीन के विक्रय करने वाले उर्वरक विक्रेताओ का लायसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।
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