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Wednesday, 6 February 2019

वार्षिक परीक्षाओं के कारण ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्र्रयोग पर लगेगा प्रतिबंध

वार्षिक परीक्षाओं के कारण ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्र्रयोग पर लगेगा प्रतिबंध 

खण्डवा 06 फरवरी, 2019 - आगामी दिनों में स्कूल व काॅलेजांे में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिए है। यह प्रतिबंध 1 मार्च से 2 अप्रैल तक की अवधि के लिए लागू किए गए है। इस अविध में बिना वैध प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही किया जा सकेगा। खण्डवा शहर के लिए वैध प्राधिकारी एसडीएम खण्डवा को बनाया गया है। हरसूद के लिए एसडीएम हरसूद को, राजस्व निरीक्षक मण्डल खण्डवा क्रमांक 1 के क्षेत्र के ग्रामों के लिए तहसीलदार खण्डवा को, खण्डवा क्रमांक 2 के क्षेत्र के ग्रामों के लिए नायब तहसीलदार खण्डवा क्रमांक 2 को, पिपलोद मण्डल के लिए नायब तहसीलदार सिंगोट, चिचगोहन व छैगांवमाखन मण्डल के लिए नायब तहसीलदार छैगांव, राजस्व मण्डल निरीक्षक जावर के लिए नायब तहसीलदार जावर, मूंदी व पुनासा मण्डल के लिए तहसीलदार पुनासा, मांधाता व मोहना मण्डल के लिए नायब तहसीलदार मांधाता को, पंधाना, डूल्हार व बोरगांव बुर्जुग मण्डल के लिए तहसीलदार पंधाना, हरसूद ग्रामीण क्षेत्र के लिए तहसीलदार हरसूद, बलड़ी मण्डल के लिए नायब तहसीलदार किल्लौद तथा रोशनी व खालवा मण्डल के लिए तहसीलदार खालवा को विहित प्राधिकारी बनाया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर 6 माह तक का कारावास तथा 1 हजार रू. तक की जुर्माने की सजा के साथ साथ बिना अनुमति के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की जप्ती का प्रावधान भी किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 मार्च से 2 अप्रैल के बीच आयोजित होने वाले सामाजिक व धार्मिक समारोह पर लागू नहीं होंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 7 बजे तक की अवधि में किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। 

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