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Wednesday, 6 February 2019

खाद्य करोबारियों का लायसेंस व पंजीयन नहीं होने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

खाद्य करोबारियों का लायसेंस व पंजीयन नहीं होने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

खण्डवा 06 फरवरी, 2019 - खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लायसेंस एवं पंजीयन ं नवीनीकरण का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जिन्होंने लायसेंस एवं पंजीयन अभी तक नही प्राप्त किया है या ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनके लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नही कराये है वो यथाशीघ्र किसी भी एम.पी. आॅनलाइन कियोस्क पर जाकर अपना आवेदन आॅनलाइन अनिवार्यतः करा लें। लायसेंस व पंजीयन के अभाव में संबंधित कारोबारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। विभाग के द्वारा लायसेंस एवं पंजीयन जारी होने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को आॅनलाइन आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से कम है उनको पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाते है। पंजीयन की वार्षिक शुल्क 100 रू. है। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक आवर्तन 12 लाख से अधिक है उनको लायसेंस लेना अनिवार्य है। यह लायसेंस 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाते है। अनुज्ञप्ति की वार्षिक शुल्क 2 हजार रू. है। ऐसे खाद्य निर्माता जिनका प्रतिदिन का उत्पादन 2 मैट्रिक टन से कम है उनको भी लायसेंस लेना अनिवार्य है। लायसेंस 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाती है। लायसेंस की वार्षिक शुल्क 3 हजार रू. है। ऐसे खाद्य निर्माता जिनका प्रतिदिन का उत्पादन 2 मैट्रिक टन से अधिक है आटा, बेसन को छोड़कर वह केन्द्रीय लायसेंस के अंतर्गत आते है एवं उनको केन्द्रीय लायसेंस लेना अनिवार्य है। लायसेंस 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाती है। केन्द्रीय लायसेंस की वार्षिक शुल्क 7500 रू. है। 

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