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Monday, 8 October 2018

विधानसभा निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

विधानसभा निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

खण्डवा 8 अक्टूबर, 2018 - विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के बाद सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मंे जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, सहायक कलेक्टर श्री सौरभ सोनवणे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र, अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने के अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेष विधानसभा निर्वाचन हेतु कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आगामी 2 नवम्बर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी। नाम निर्देषन पत्र दाखिल करने का कार्य इसी दिन से प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देषन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 नवम्बर निर्धारित की गई है तथा नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा 12 नवम्बर को की जायेगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 14 नवम्बर निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी 28 नवम्बर को होगा तथा मतगणना आगामी 11 दिसम्बर को सम्पन्न होगी। 
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि जिले में आदर्ष आचरण संहिता के तहत विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा निर्वाचन की मतगणना तथा सामग्री वितरण का कार्य जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण डाईट में सम्पन्न होगा। डाईट में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम व वीवीपैट निर्वाचन उपरांत जमा होगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी षिकायत सी विजिल एप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इस एप में आवेदक को षिकायत संबंधी फोटो अथवा वीडियो उसकी लोकेषन के साथ अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 2226161 है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बैठक मंे बताया कि आमसभाओं व रैलियों की अनुमति के लिए आॅनलाइन व्यवस्था समाधान पोर्टल के माध्यम से की गई है। ये अनुमतियां पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर दी जायेगी। 
पुलिस अधीक्षक श्रीमती मिश्र ने बताया कि सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए है। लायसंेस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शासकीय एवं धार्मिक स्थलों को राजनीतिक उद्देष्य से किसी को उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्ष आचरण संहिता के बारे में विस्तार से बताया गया।

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