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Wednesday, 8 August 2018

मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के प्रावधानों में हुआ संशोधन

मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के प्रावधानों में हुआ संशोधन

खण्डवा 8 अगस्त, 2018 - मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के प्रावधानों में संशोधन किया है। योजना में शामिल होने वाले प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के डिफाल्टर किसान सदस्यों को नवीन ऋणमान से तत्काल वस्तु क्रय के साथ नगद लोन स्वीकृत किया जा सकेगा। किसानों के हित में योजना में किए गए संशोधन का सहकारिता विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। स्वीकृत लोन में नगद एवं वस्तु ऋण का अनुपात वही होगा जो जिले में नियमित किसानों के लिये प्रचलित है। वस्तु ऋण का वितरण तत्काल कर दिया जायेगा और आधे मूलधन से अधिक नगद ऋण का वितरण 10 दिवस पश्चात किया जा सकेगा। आगामी रबी सीजन 2018-19 एवं इसके पश्चात आने वाले कृषि मौसमों में नगद एवं वस्तु ऋण का अनुपात संपूर्ण ऋण राशि के लिये वही होगा, जो कि उस जिले में नियमित श्रेणी के कृषकों के लिए लागू है। 
50 प्रतिशत मूलधन की राशि जमा करने पर मिलेगा लोन
     प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी. गुप्ता ने बताया कृषक समाधान योजना में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने और बकाया मूलधन की राशि का 50 प्रतिशत चुका देने पर किसान को एनसीएल नवीन ऋणमान से तत्काल नगद ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी। कृषक द्वारा जिस दिनांक को शेष आधे मूलधन की राशि चुकाई जाएगी, उसी दिन खाते में शेष बकाया ब्याज की संपूर्ण राशि माफ कर दी जाएगी। इसके साथ ही, कृषक को मूलधन की राशि के बराबर का शून्य प्रतिशत ब्याज का नया लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा। 

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