असंगठित मजदूरों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है ‘‘संबल योजना‘‘
- स्कूल षिक्षा मंत्री डाॅ. शाह
खण्डवा जिले के गरीब परिवारांे के लगभग 70 करोड़ रू. के बिजली बिल माफ होंगे
खण्डवा 3 जुलाई, 2018 - मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाख¨ं पंजीकृत श्रमिक¨ं अ©र बीपीएल श्रेणी के उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ बिजली के मामले में बहुत बड़ी राहत देने के उद्देष्य से मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना संबल प्रारंभ की गई है। अब कम आय वाले श्रमिक अ©र बीपीएल उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ अब बिजली के बड़े बिल क¨ लेकर चिंता नहीं करनी ह¨गी। पंजीकृत श्रमिक¨ं क¨ प्रति माह बिजली बिल के रूप में मात्र 200 रूपये का भुगतान करना ह¨गा। इससे ज्यादा राशि का बिल आने पर उसकी पूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी। यह योजना गरीब मजदूरों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। यह बात प्रदेष के स्कूल षिक्षा मंत्री डाॅ. कुंवर विजय शाह ने हरसूद के मांगलिक भवन में आयोजित बिजली बिल माफी संबंधी प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम नजरपुरा के उम्मेद सिंह पुत्र गणपत, मुन्ना पुत्र मोती निवासी झिरन्या, आनंद पुत्र मूलचंद निवासी हरसूद, पवन पुत्र मिश्रीलाल निवासी छनेरा, मनोज तिवारी पुत्र मिश्रीलाल तथा राजनारायण पुत्र षिवनारायण को बिजली बिल माफी संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चैहान के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया।
स्कूल षिक्षा मंत्री डाॅ. शाह ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह च©हान की पहल अ©र मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री जन-कल्याण य¨जना में पंजीकृत श्रमिक¨ं क¨ बिजली बिल¨ं में राहत देने के लिये 1 जुलाई से व्यापक स्तर पर सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम क¨ लागू किया जा रहा है। सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ प्रदेष के 88 लाख पंजीकृत श्रमिक¨ं क¨ मिलेगा। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम से 77 लाख पंजीकृत श्रमिक अ©र बीपीएल श्रेणी के उपभ¨क्ता लाभांन्वित ह¨ंगे। उन्होंने कहा कि इसमें से खण्डवा जिले के लगभग 1.25 लाख मजदूरों को सरल बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा, जबकि लगभग 1.48 लाख मजदूरों को बिजली बिल माफी योजना का लाभ मिलेगा। स्कूल षिक्षा मंत्री डाॅ. शाह ने बताया कि इस योजना के तहत मजदूरों के लगभग 70 करोड़ रूपये के बिजली बिल माफ किए जा रहे है। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि पंजीकृत श्रमिक¨ं अ©र बीपीएल उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ राहत पहुँचाने के लिये मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना में जून 2018 स्थिति में बिजली बिल की बकाया पूरी राशि माफ की जायेगी। इसमें मूल बकाया राशि एवं सरचार्ज भी शामिल रहेगा।
अधीक्षण यंत्री श्री कमलेष लाड़ ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए बताया कि सरल बिजली बिल स्कीम में शामिल ह¨ने के लिये क¨ई अंतिम तिथि नहीं ह¨गी। वितरण केन्द्र¨ं में हितग्राहिय¨ं क¨ लाभ देने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जहां मीटर स्थापित ह¨ंगे, वहां उनमें अंकित खपत के आधार पर बिल की राशि की गणना की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र¨ं के अनमीटर्ड संय¨जन¨ं पर विद्युत नियामक आय¨ग द्वारा निर्धारित दर¨ं से बिल की गणना की जायेगी। उपभ¨क्ता क¨ केवल 200 रूपये प्रति माह देने ह¨ंगे, शेष राशि की सब्सिडी शासन द्वारा दी जायेगी। पात्रताधारी परिवार¨ं क¨ बिना कनेक्शन प्रभार लिये निरूशुल्क बिजली कनेक्शन की सुविधा दी जायेगी। उपभ¨क्ता परिवार का सदस्य ह¨ने अ©र साथ में निवास करने पर भी लाभ की पात्रता रहेगी। इसके लिये परिवार का सदस्य वही माना जायेगा, ज¨ समग्र डाटाबेस में परिवार के रूप में दर्ज ह¨गा। उपभ¨क्ता के चाहने पर 500 रूपये के स्टाम्प पर नामांतरण की सुविधा रहेगी। श्री लाड़ ने इस अवसर पर बताया कि एयर कंडीशनर, हीटर, तथा 1000 वाॅट से अधिक के उपभ¨क्ता य¨जना का लाभ नहीं ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्कीम के तहत सुविधा केवल बल्ब, पंखा अ©र टी.वी. चलाने पर ही मिलेगी। एक हजार वाॅट में 4 बल्ब, 2 पंखे, एक टीवी अ©र एक कूलर चल सकेंगे।
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