मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में
अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेगा 1 करोड रुपये तक का ऋण
खण्डवा 1 सितम्बर 2016 - मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की विशेष पहल पर लागू की गयी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिये 10 लाख रुपये से एक करोड रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। स्वीकृत ऋण पर युवाओं को 15 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जायेगा।
जिला अंत्यवसायी कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत इच्छुक युवा जिला अंत्यवसायी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं को उद्यमी बनाने तथा उन्हें रोजगार में मदद देने के लिये ऋण दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत चयनित हितग्राही को उनकी आवश्यकता के अनुरूप 10 लाख रूपये से लेकर 1 करोड रुपये तक का ऋण दिया जायेगा। स्वीकृत ऋण पर 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रूपये तक का अनुदान भी मिलेगा। इसके अलावा ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राही को 7 वर्षों तक 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी अलग से दिया जायेगा। ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदक के पास अनुसूचित जाति का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिये आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। युवाओं को उक्त ऋण उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिये दिया जायेगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला अंत्यवसायी कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
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