एक बार फिर लगेगी नेशनल लोक अदालत
पिछली बार अच्छे परिणामों को देखते हुए 29 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर होगा आयोजन
खंडवा (10 जनवरी 2014) - नेशनल लोक अदालत का आयोजन 29 मार्च, 2014 को एक फिर से किया जा रहा है। पिछली नेशलनल लोक अदालत 30 नवम्बर, 2013 को लगी थी। जिसके अच्छे परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के भी पूरे मध्यप्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालय पर नेशनल लोक अदालत के आयोजन के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संक्षेप में जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गंगाचरण दुबे ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में निर्देशों के पालन में इस वर्ष भी नियत तिथि 29 मार्च, 2014 को तहसील हरसूद एवं जिला मुख्यालय पर पुनः नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी।
साथ ही श्री दुबे ने यह भी अवगत कराया कि इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित कर पुनः समझौते योग्य प्रकरणों को चिन्हित करने के लिये निर्देशित किया है। इस नेशनल लोक अदालत के लिए प्रभारी अधिकारी श्री गौरीशंकर दुबे विशेश न्यायाधीश, एस.सी. एवं एस.टी. खंडवा को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जानकारी देते हुऐ श्री दुबे ने बताया कि जिले के सभी विभागों तथा उनके अधिकारियों से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सामन्जस स्थापित किया जायेगा। स्थानीय बीमा कंपनियों को और पक्षकारों को बैठक के लिये आहूत किया जा रहा है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभिनंदन कुमार जैन ने जिले के कलेक्टर नीरज दुबे, पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष, श्रम न्यायालय के अधिकारी, नगर निगम, बैंक प्राधिकारियों, बीमा कंपनियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ खंडव एवं अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ हरसूद को आयोजन की सूचना देते हुए पत्र जारी किए हैं।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए यह भी व्यक्त किया है कि इस नेशनल लोक अदालत में मनरेगा, प्रीलिटिगेशन, चेक बाउन्सिंग, प्ली-बार्गेनिंग, सिविल, विद्युत, मोटर दुर्घटना दावा, कुटुम्ब, न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा शासन की सभी योजनाओं के मामलों को एक बार पुन‘ नेशनल लोक अदालत में शामिल करने के निर्देश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं। जिन्हें समाहित करते हुए खण्डपीठों के गठन की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। उन्होंने अधिवक्ताओं व पक्षकारों और जनसामान्य से नेशनल लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ लेकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिये आह्वान किया है।
मध्यप्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के भी पूरे मध्यप्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालय पर नेशनल लोक अदालत के आयोजन के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संक्षेप में जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गंगाचरण दुबे ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में निर्देशों के पालन में इस वर्ष भी नियत तिथि 29 मार्च, 2014 को तहसील हरसूद एवं जिला मुख्यालय पर पुनः नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी।
साथ ही श्री दुबे ने यह भी अवगत कराया कि इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित कर पुनः समझौते योग्य प्रकरणों को चिन्हित करने के लिये निर्देशित किया है। इस नेशनल लोक अदालत के लिए प्रभारी अधिकारी श्री गौरीशंकर दुबे विशेश न्यायाधीश, एस.सी. एवं एस.टी. खंडवा को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जानकारी देते हुऐ श्री दुबे ने बताया कि जिले के सभी विभागों तथा उनके अधिकारियों से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सामन्जस स्थापित किया जायेगा। स्थानीय बीमा कंपनियों को और पक्षकारों को बैठक के लिये आहूत किया जा रहा है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभिनंदन कुमार जैन ने जिले के कलेक्टर नीरज दुबे, पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष, श्रम न्यायालय के अधिकारी, नगर निगम, बैंक प्राधिकारियों, बीमा कंपनियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ खंडव एवं अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ हरसूद को आयोजन की सूचना देते हुए पत्र जारी किए हैं।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए यह भी व्यक्त किया है कि इस नेशनल लोक अदालत में मनरेगा, प्रीलिटिगेशन, चेक बाउन्सिंग, प्ली-बार्गेनिंग, सिविल, विद्युत, मोटर दुर्घटना दावा, कुटुम्ब, न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा शासन की सभी योजनाओं के मामलों को एक बार पुन‘ नेशनल लोक अदालत में शामिल करने के निर्देश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं। जिन्हें समाहित करते हुए खण्डपीठों के गठन की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। उन्होंने अधिवक्ताओं व पक्षकारों और जनसामान्य से नेशनल लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ लेकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिये आह्वान किया है।
क्रमांकः 57/014/57/वर्मा
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