27 से 30 अक्टूबर के बीच बिना अनुमति के फोर व्हीलर नहीं चलेंगे
खण्डवा 1 अक्टूबर, 2021 - लोकसभा उप निर्वाचन-2021 के तहत 30 अक्टूबर को मतदान सम्पन्न होगा। अतः 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे से 30 अक्टूबर को मतदान समाप्ति तक कोई भी फोर व्हीलर वाहन बिना अनुमति के संचालित नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार इस प्रतिबंधात्मक अवधि में चुनाव कार्य में नियोजित सभी शासकीय वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारियों के सभी वाहन अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के अनुमति प्राप्त वाहन, एम्बूलेंस, पानी के टेंकर, विद्युत वितरण कम्पनी तथा दूध डेयरी के वाहनों, सार्वजनिक परिवहन की बसें, माल वाहक ट्रक, खण्डवा संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा केवल अपने परिवार के उपयोग के लिए प्रयुक्त वाहन तथा अन्य कोई वाहन जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालन की अनुमति दी गई हो केवल वे ही वाहन संचालित हो सकेंगे।
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