महिला बाल विकास विभाग के अमले द्वारा बाल विवाह रोका गया
खण्डवा 3 जुलाई, 2021 - एकीकृत बाल विकास परियोजना खण्डवा (शहरी) क्षेत्र अंतर्गत कुण्डलेश्वर वार्ड के लक्कड़ बाजार क्षेत्र में दो बहनों के विवाह की जानकारी प्राप्त हुई। जिसमें से छोटी बहन की उम्र 18 वर्ष से कम बतायी जा रही थी। सूचना प्राप्त होते ही परियोजना अधिकारी श्रीमती पूजा राठौर, पर्यवेक्षक भावना पाटीदार, वार्ड की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पुलिस दल मौके पर पहुंचा। मौक पर पहुंचते ही परिवार के सदस्यों ने काफी देर तक सहयोग नहीं किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बहुत समझाने पर पहले बड़ी बेटी की अंकसूची लाकर दिखाई, जिसमें अंकित जन्मतिथि अनुसार वह 18 वर्ष से ऊपर की है। काफी देर बाद छोटी बेटी का जन्मप्रमाण पत्र दिया जिसके अनुसार वह मात्र 16 वर्ष की है। परिवार के सभी सदस्यों एवं विवाह में उपस्थित मेहमानों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी गई। बताया कि किस प्रकार कम उम्र में विवाह होने से बच्चों के षारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विवाह में षामिल होने वाले बाराती, हलवाई, केटरिंग, पंडित सभी दोषी होते है। मौके पर जांच कर पंचनामा बनाया एवं परिवार के सभी सदस्यों ने लिखित में दिया है कि छोटी बेटी का विवाह 18 वर्ष की होने के बाद ही सम्पन्न करेंगे।
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