Friday, 18 June 2021

मत्स्या अखेट प्रतिबंधित

 मत्स्या अखेट प्रतिबंधित

खण्डवा 18 जून, 2021 - वर्षा ऋतु में मछिलयों की वंश वृद्धि(प्रजनन) की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने हेतु सभी जल संसाधनों में म.प्र. नदी मत्स्य उद्योग नियम 1972 की धारा-3(2) के अंतर्गत प्रतिवर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधी को बन्द ऋतु घोषित किया गया है तद्ानुसार म.प्र. मत्स्य महासंघ के अधीन इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान एवं माही जलाश्यों में भी उक्त अवधी में 16 जून से 15 अगस्त तक सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय मत्स्य विनियम अथवा परिवहन करना निषेध होगा।

इन नियमों का उलंघन करने पर म.प्र. प्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र(संशोधित) अधिनियम 1981 की धारा-05 के तहत् उलंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या पंाच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान रहेगा।

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