ऑनलाईन मनाया श्रमिक दिवस
खण्डवा 1 मई, 2021 - भारतीय संविधान में श्रमिकों के अधिकारों एवं उनके उत्थान के लिए विभिन्न प्रावधान कियें गयें हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण भी श्रमिकों के हितार्थ काम करने वाली कानूनी संस्था है, जो ‘श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ के माध्यम से श्रमिकों की कानूनी समस्याओं के निराकरण कराने में मदद करती है। यह बात एडीजे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हरिओम अतलसिया ने पैरालीगल वालंटियर्स से कहीं। शनिवार को अर्न्तराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोरोना महामारी के रहते लागू लॉकडाउन की वजह से ऑनलाईन माध्यम से विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं श्रमिक विधियों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऑनलाईन कार्यशाला में श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री दीपक अग्रवाल की भी विशेष सहभागिता रहीं।
श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री अग्रवाल ने बताया कि ‘‘श्रमशक्ति की वजह से ही उद्योग जगत चलता है। मालिकों एवं श्रमिकों के हितों का टकराव नहीं हो, उनमें सामंजस्य बना रहे, इसलिए विभिन्न श्रमिक कानून प्रचलित हैं।’’ श्री अग्रवाल ने न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी भुगतान, कारखाना अधिनियम, बानेस एक्ट, ग्रेज्युटी कानून आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियॉ प्रदान की गयीं। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की असंगठित मजदूरों को विधिक सहायता योजना एवं मनरेगा योजना के बारे में विस्तार से जानकारियॉ दी गयीं। कार्यशाला में पैरालीगल वालंटियर्स द्वारा श्रम न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली विधिक कार्यवाही एवं प्रक्रिया के बारे में प्रश्न पूछें गयें तथा श्रमिक कानूनों के महत्वपूर्ण बातों को प्रश्नों के माध्यम से समाधान पाया। अर्न्तराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर आयोजित ऑनलाईन कार्यक्रम का संयोजन एवं सचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने किया।
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