Saturday, 1 May 2021

खण्डवा जिले में 7 मई तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू

 खण्डवा जिले में 7 मई तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू 
संशोधित आदेश जारी

खण्डवा 1 मई, 2021 - कोविड संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में 7 मई तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एल. सिंघाड़े द्वारा जारी संशोधित आदेश अनुसार 7 मई तक अब सम्पूर्ण खण्डवा जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। सब्जी, फलों का विक्रय चलित ठेलों के माध्यम से प्रातः 6 से दोपहर 12 बजे तक तथा सायं 5 से सायं 7 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी। इस अवधि में प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं रात्रि 6 से 8 बजे तक दूध विक्रेताओं को दूध वितरण की अनुमति होगी। इस अवधि में प्रातः 7 से 10 बजे तक एवं रात्रि 6 से 8 बजे तक आर.ओ. वॉटर की केन के माध्यम से होम डिलेवरी की अनुमति होगी। जारी संशोधित आदेश अनुसार इस अवधि में संबंधित एसडीएम द्वारा अधिकृत किराना विक्रेता होम डिलेवरी कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिले के साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। जारी आदेश अनुसार अत्यावश्यक सेवाएँ देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे। जारी आदेश अनुसार ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिये लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा। किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत एवं निर्बाध रूप से बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं। 

No comments:

Post a Comment