Monday, 15 March 2021

ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

 ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

खण्डवा 15 मार्च, 2021 - जिले की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में वार्षिक परीक्षाएं आगामी दिनों में प्रारम्भ होने जा रही है। विद्यार्थियों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने तीव्र संगीत बजाने व ध्वनि विस्तारक यंत्रों से उत्पन्न होने वाले कोलाहल को प्रतिबंधित किया गया है। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्होंने आदेश जारी किए है कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग 10 मार्च से 31 मई तक बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 7 बजे के बीच किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं चलाया जायेगा और न ही इस अविध में उपयोग की अनुमति दी जायेगी। जारी आदेश अनुसार किसी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंज, न्यायालय शिक्षण संस्था, छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी खुले स्थान या लोक स्थल में टेप की हुई संगीत को बजाने के लिए नहीं किया जायेगा। जारी आदेश अनुसार नियुक्त विहित प्राधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाए जाने की अनुमति उनके कारण बताते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दे सकेंगे। किसी कार्यक्रम विशेष में दो घंटे से अधिक अवधि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति न दी जायेगी। यह आदेश 10 मार्च से 31 मई के मध्य मनाये जाने वाली सामाजिक समारोह, धार्मिक उत्सव, होली और रंगपंचमी, गुडी पड़वा, चैतीचांद, रामनवमी, वैसाखी, महावीर जयंती, डॉ. अम्बेडकर जयंती, ईद-उल-फितर एवं बुद्ध पूर्णिमा पर लागू नहीं होगा। इन आदेशों का उल्लंघन अपराध होगा तथा उल्लंघनकर्ता 6 माह का कारावास एवं एक हजार रूपये तक के जुर्माने का भागीदार होगा। बिना अनुमति उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण व सामग्री को जप्त भी किया जायेगा।

इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकारियों को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। जारी आदेश अनुसार नगर निगम खण्डवा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी खण्डवा को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हरसूद नगर के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी हरसूद, राजस्व निरीक्षक मण्डल खण्डवा-1 के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी खण्डवा, राजस्व निरीक्षक मण्डल खण्डवा-2 के लिए नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी खण्डवा-2, राजस्व निरीक्षक मण्डल सिंगोट व पिपलोद क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सिंगोट, राजस्व निरीक्षक मण्डल छैगांवमाखन व चिचगोहन क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी छैगांवमाखन को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। 

इसी तरह राजस्व निरीक्षक मण्डल जावर के लिए नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जावर, मूंदी व पुनासा के लिए नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी पुनासा, मांधाता व मोहना के लिए नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी मांधाता, पंधाना, डूल्हार एवं बोरगांव बुर्जुग क्षेत्र के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी पंधाना को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। हरसूद व छनेरा क्षेत्र के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी हरसूद, बलड़ी क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बलड़ी तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल खालवा व रोशनी के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी खालवा को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।


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