कर्मकार मण्डल की योजनाओं के लिए अपात्र घोषित मजदूर अपील कर सकते हैं
खण्डवा 4 फरवरी, 2021 - म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मडल एवं म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को जांच उपरांत पात्र एवं अपात्र घोषित किये जाने हेतु वर्ष 2019 में प्रदेषव्यापी अभियान चलाया गया था। इस भौतिक सत्यापन अभियान के दौरान ऐसे कर्मकार जिनका पंजीयन अपर्याप्त कारणों से निरस्त कर दिया गया है, उन्हें शासन ने विरूद्ध अपील का प्रावधान किया है।
श्रम पदाधिकारी श्री ए.एस. अलावा ने बताया कि जिन श्रमिकों का पंजीयन निरस्त किया गया है, वे पात्रता के समस्त साक्ष्यों के साथ पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एंव नगरीय क्षेत्र के श्रमिक संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय के समक्ष अपना अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। पदाभिहित अधिकारी प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर और अन्य ऐसी जांच कर जो वह आवष्यक समझे, करने के उपरांत अपना स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन निराकरण हेतु अपीलीय प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। अपीलीय प्राधिकारी उस पर विचार कर, पूर्ण संतुष्ट होने पर अपील स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेंगे।
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