Thursday, 10 December 2020

12 दिसम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

 12 दिसम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

खण्डवा 10 दिसम्बर, 2020 - म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार एवं जिला न्यायाधीष तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एल.डी. बौरासी के मार्गदर्षन में जिले में लंबित तथा प्रीलिटिगेषन प्रकरणों का निराकरण के लिए 12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। उन्होंने नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने एवं न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। 

       इस नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधी प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138, एवं 126 के अन्तर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है।  प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सामान्य बिजली के बिलों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी तथा यह छूट मात्र 12 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता करने के लिये ही लागू होगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। 

संपत्ति व जल कर संबंधी प्रकरणों का भी होगा निराकरण

नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये तक बकाया होने तक मात्र अधिभार राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।  

परिसम्पत्तियों के भूभाटक, किराए के बकाया होने पर अधिभार में छूट

      नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये के ऐसे प्रकरण, जिनमें अधिभार सहित कुल देय राषि रू. 20 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जाएगी। नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भूभाटक या किराये के ऐसे प्रकरण, जिनमें अधिभार सहित कुल देय राषि 20 हजार से 50 हजार रूपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जाएगी। नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भूभाटक या किराये के ऐसे प्रकरण, जिनमें अधिभार सहित कुल देय राषि 50 हजार रूपए से अधिक होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जाएगी।

जल कर बकाया होने पर अधिभार में छूट

जल उपभोक्ता प्रभार अथवा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि दस हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जल उपभोक्ता प्रभार अथवा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि दस हजार से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जल उपभोक्ता प्रभार अथवा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। यह छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप डयूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक या किराये पर लागू नहीं होगी। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को आर्थिक हानि से बचाव होता है तथा जटिल न्यायालयीन प्रक्रिया से छुटकारा प्राप्त होता है। 

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