किसान अपनी फसलों का बीमा 18 अगस्त तक करवा लें
खण्डवा 6 अगस्त, 2020 - किसान भाई अपनी फसलों का अब बीमा 18 अगस्त 2020 तक करा सकते हैं। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए पूर्व में अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 18 अगस्त कर दिया है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि जो किसान 31 जुलाई तक फसल बीमा नहीं करवा पाये हैं, ऐसे किसान अब 18 अगस्त तक फसल बीमा के लिए आवेदन कर दें। उन्होंने किसानों से आव्हान किया कि वे समय रहते फसल बीमा अवश्य करायें।
इस वर्ष से फसल बीमा रहेगा स्वैच्छिक
उल्लेखनीय है कि खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राषि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिषत् प्रीमियम कृषक भाईयों द्वारा देय है, तथा कपास फसल हेतु अधिकतम 5 प्रतिषत् प्रीमियम देय है, शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2020 से सभी कृषकों हेतु योजना को ऐच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नही करवाना चाहते हों वे बीमांकन की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व संबंधित बैंक से लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र में भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जावेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक अथवा लोक सेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी के माध्यम से स्वेच्छिक रुप से करवा सकते हैं।
आधार कार्ड, भू अधिकार ऋण पुस्तिका व पंचायत का बुआई प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें
अऋणी किसानों को बीमा कराने के लिए जो आवष्यक दस्तावेज संलग्न करना होंगे, उनमें फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे कि वोटर कार्ड, राषन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि, भूअधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बुआई प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाई दारों और कास्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। सभी ऋणी एव अऋणी कृषकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाईल नम्बर वांछित है।
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